मेघालय के वेस्ट जयंतिया हिल्स जिले में प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से खुले में पेट्रोल और डीजल की बिक्री व वितरण पर रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत यह आदेश जारी किया, जो अगले आदेश तक लागू रहेगा। प्रशासन ने यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और जारी आंदोलन के और तेज होने की आशंका को देखते हुए उठाया है। आदेश के तहत बिना उचित अनुमति के जेरी कैन, बोतल या अन्य कंटेनरों में पेट्रोल-डीजल बेचने और जमा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन के अनुसार, पेट्रोलियम उत्पादों की अनधिकृत बिक्री और भंडारण से आग लगने, जान-माल को नुकसान पहुंचने और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। यह प्रतिबंध पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुरूप भी बताया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNS की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, मोबाइल टावरों और सड़क निर्माण कंपनियों के लिए डीजल की आपूर्ति जारी रहेगी, लेकिन उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के मौजूदा निर्देशों और पेट्रोलियम अधिनियम सहित संबंधित नियमों का पालन करना होगा। यह आदेश खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) द्वारा आयोजित एक रैली के अगले दिन जारी किया गया है।
