बिहार सरकार द्वारा हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना’ के तहत 15 मई 2026 या उसके बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और पंजीकृत कराने वाले नागरिकों को 31 मार्च 2027 तक ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की नीति के आधार पर भारी सब्सिडी का लाभ मिल रहा है, जिसमें चारपहिया इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर केवल महिलाओं के लिए 1 लाख रुपये प्रति वाहन, दोपहिया वाहनों पर सामान्य पुरुषों के लिए 10,000 रुपये जबकि महिलाओं और एससी/एसटी वर्ग के लिए 12,000 रुपये तथा ई-रिक्शा व ई-कार्ट जैसे मालवाहक तिपहिया वाहनों पर सामान्य वर्ग के लिए 50,000 रुपये और एससी/एसटी वर्ग के लाभार्थियों के लिए 60,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि वेरिफिकेशन के बाद सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
