November 6, 2026
55407_4352238_sukeshNora_updates

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही को फिर से समन जारी किया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान उनके वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि नोरा का बर्ताव ठीक नहीं है और कोर्ट को हल्के में मत लीजिए। कोर्ट ने कहा कि नोरा इस मामले में अभियोजन पक्ष की गवाह हैं और उन्हें सबूत दर्ज कराने के लिए अदालत में मौजूद रहना चाहिए था। विशेष न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने उन्हें 6 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। इससे पहले नोरा की ओर से पेश वकील ने अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की अर्जी लगाई थी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि गवाह होने के नाते उन्हें अदालत में आना चाहिए था।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि नोरा फतेही को समन भेजा गया था, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि वह पेश होंगी या नहीं। इसके बाद नोरा के वकील ने उनकी ओर से छूट की मांग की। कोर्ट ने वकील से पूछा कि नोरा को समन कब भेजा गया था। इस पर वकील ने बताया कि उन्हें 29 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद उनके अदालत में पेश नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। अदालत ने साफ कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। नोरा को इस मामले में अभियोजन पक्ष की गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराना है। इससे पहले भी उन्हें इस मामले में जांच एजेंसियों ने पूछताछ के लिए बुलाया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *