त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (TTAADC) के तहत 28 सितंबर को होने वाले ग्राम समिति के आम चुनाव से पहले पश्चिम त्रिपुरा जिला प्रशासन ने पूरे जिले में निषेधात्मक प्रतिबंध लागू किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर डॉ. विशाल कुमार ने त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया। प्रतिबंध 26 सितंबर शाम 4 बजे से 29 सितंबर सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे, जबकि मतदान 28 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के जमावड़े, सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, सभाओं और लाउडस्पीकर के माध्यम से सार्वजनिक संबोधन पर रोक लगाई गई है। मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भी ये प्रतिबंध लागू होंगे। अवैध जमावड़े की स्थिति पैदा करने वाले तरीके से दो या अधिक मोटरसाइकिलों या वाहनों के एक साथ चलने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकद, उपहार और शराब के अवैध वितरण को रोकना तथा शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। वैध पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र जाने वाले मतदाताओं, चुनाव कर्मियों, सुरक्षा बलों, ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, अधिकृत मीडिया कर्मियों और चुनाव संबंधी वाहनों को निर्धारित परिस्थितियों में छूट दी गई है। मतदाता अपने परिवार के सदस्यों के साथ निजी वाहनों से मतदान केंद्र जा सकेंगे। सरकारी और निजी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, बाजार, धार्मिक कार्यक्रम, विवाह तथा अन्य सामाजिक गतिविधियां निर्धारित शर्तों के अधीन जारी रह सकेंगी। जिला प्रशासन ने कहा कि प्रतिबंधों का उद्देश्य सामान्य जनजीवन को अनावश्यक रूप से प्रभावित करना नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
