August 5, 2025
VOTAR

सघन पुनरीक्षण के तहत प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद विलोपित नामों को जोड़ने व संशोधन करने के अलावा गणना प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ऐसे सभी लोगों को दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जिन लोगों ने आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा नहीं किए थे, वे अब अपने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) या विशेष कैंप में जमा कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने अपील की है कि मतदाता दावा-आपत्ति की प्रक्रिया के दौरान अपने प्रमाण पत्र जमा कर दें, ताकि उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।

जिले में एक लाख 37 हजार नौ लोगों ने स्वयं ऑनलाइन या ऑफलाइन गणना प्रपत्र जमा किए थे। वहीं 45 लाख 14 हजार 974 मतदाताओं ने बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र जमा किए थे। शुरुआत में अधिकांश लोगों ने आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन जमा किए थे। बाद में इसमें तेजी लाने के लिए चुनाव आयोग ने प्रमाण पत्र जमा करने के बाद गणना प्रपत्र जमा करने की अनुमति दी।
इसके बाद अधिकांश लोगों ने सिर्फ गणना प्रपत्र ही जमा किए थे। अब इन लोगों से जरूरी प्रमाण पत्र जमा करने को कहा जा रहा है अन्यथा उनका नाम अंतिम सूची से हटा दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र के ऐसे मतदाता अधिक हैं, जिन्होंने बिना दस्तावेज के मतगणना प्रपत्र जमा किया है। दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, दानापुर और पटना सिटी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे मामले सबसे अधिक हैं। जबकि, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश मतदाताओं ने आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *