
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार ने बिल्डर गृह वाटिका होम्स और घर लक्ष्मी बिल्डकॉन की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश दिया है। दोनों बिल्डरों पर यह कार्रवाई रेरा के आदेशों का पालन नहीं करने तथा पीड़ित आवंटियों को पैसा नहीं लौटने पर किया गया है।
प्राधिकरण अब इन जब्त सम्पतियों की नीलामी करेगा और इससे प्राप्त राशि से आवंटियों के पैसे लौटाए जाएंगे। गृह वाटिका के विरुद्ध यह निर्णय ब्रजकिशोर सिंह की ओर से दायर निष्पादन वाद में लिया गया। घर लक्ष्मी के मामले में माधुरी तिवारी की ओर से निष्पादन वाद दायर किया गया था। इन दोनों बिल्डरों के विरुद्ध पांच अन्य मामलों में गिरफ्तारी वारंट भी जारी करने का आदेश हुआ है।
आईजी (निबंधन) को निर्देश दिया गया कि इन दोनों बिल्डरों की कंपनियों और इनके निदेशकों की किसी भी संपत्ति का निबंधन न किया जाए। रेरा अध्यक्ष की एकलपीठ ने तीन स्वप्रेरित मामलों में भी आदेश पारित किया है। एकलपीठ ने संकल्प इंजीकॉन पर अपना आदेश पारित करते हुए आईजी (निबंधन) को यह निर्देश दिया कि कंपनी और उनके निदेशकों की संपत्ति के निबंधन पर रोक रहेगी। श्रीया कंस्ट्रकशन एवं टाइमलेस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 60 दिनों में जमा करने का आदेश दिया है। इन तीन कम्पनियों ने रेरा अधिनियम का उलंघन किया था और बिना निबंधन कराए परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार किया।