
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सितंबर माह से एक संशोधित इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) सुविधा शुरू की है, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों के लिए रिटर्न दाखिल करना आसान और त्रुटिरहित बनाना है। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, यह सुविधा उपलब्ध है। यह नई सुविधा रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया को भुगतान प्रक्रिया से अलग करती है। इसमें गलत रिटर्न दाखिल करने से रोकने के लिए सिस्टम-आधारित सत्यापन भी शामिल है। यह अद्यतन प्रणाली कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14बी और 7क्यू के तहत नुकसान और ब्याज की स्वचालित रूप से गणना करेगी। यह नियोक्ताओं के लिए मासिक अंशदान के साथ धारा 7क्यू के तहत ब्याज का भुगतान करना भी अनिवार्य कर देगी। धारा 7क्यू के तहत नियोक्ताओं को भुगतान की तिथि तक लंबित बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है, जबकि धारा 14बी ईपीएफओ को भुगतान में चूक के लिए जुर्माना लगाने की अनुमति देती है। इन बदलावों के बावजूद, रिटर्न के लिए मौजूदा फ़ाइल प्रारूप (.txt) वही रहेगा। नियोक्ता इस प्रणाली के माध्यम से नियमित, पूरक या संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। ईपीएफओ के एक अधिकारी ने कहा कि यह कदम संगठन को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। इन बदलावों से डेटा-एंट्री संबंधी त्रुटियों में कमी आने की उम्मीद है, जो पहले रिटर्न दाखिल करना बोझिल बना देती थीं। यह संशोधित प्रणाली कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन अंशदान में त्रुटियों को रोकने में भी मदद करेगी।